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बीमा अवधि में कार क्षतिग्रस्त होने पर क्लेम में आनाकानी, ICICI Lombard को देना होगा 70 हजार की क्षतिपूर्ति

भास्कर TODAY

रायगढ़। बीमा अवधि में अर्टिगा कार क्षतिग्रस्त होने के बाद आवेदक की ओर से बीमा क्लेम करने पर उक्त वाहन में यात्रियों को बिठाने का हवाला देते हुए क्लेम देने में आनाकानी करने के मामले में उपभोक्ता फोरम ने आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को लगभग 70 हजार रूपये क्षतिपूर्ति भुगतान का आदेश जारी किया है।

मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक अनिल जायसवाल टिकरापारा चांदमारी निवासी अपने स्वयं के उपयोग के लिये 30 मार्च 2018 को मारूति कंपनी की अर्टिगा कार 9 लाख 93 हजार 704 रूपये में खरीदा था, जिसका विधिवत बीमा आवेदक के द्वारा क्रय दिनांक से कराया जाता रहा है। वर्ष 2022-23 के लिए आवेदक द्वारा उक्त दर्शित वाहन का विधिवत अनावेदकगणों के कंपनी आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रायगढ़ के अलावा क्षेत्रीय प्रबंधक रायपुर के साथ-साथ प्रभारी अधिकारी मुंबई द्वारा 30 मार्च 2022 से 29 मार्च 2023 के मध्य रात्रि तक प्रभावशील था। उक्त वाहन बीमा अवधि के दौरान घटना दिनांक 22 जनवरी 2023 को कोतरा रोड रेलवे क्रासिंग पार करने के दौरान आवेदक के वाहन के बायें साईड में एक ट्रक चालक द्वारा वाहन को रगडक़र निकल गया, जिससे आवेदक के वाहन बायं साइड अनेक क्षति पहुंची है। उक्त घटना की सूचना आवेदक द्वारा अनावेदकगणों के कंपनी को सूचित किया जिस पर सर्वे भी कराया गया और वाहन के क्षति की छायाचित्र भी प्राप्त किया गया तथा आवेदक के वाहन का बीमा दावा पंजीयन कर क्लेम नंबर एमओटी 13196286 है परंतु अनावेदकगणों के कंपनी के द्वारा बिना विधिवत कार्यवाही किये सीधे तौर पर आवेदक को 29 जनवरी 2023 को पत्र जारी कर यह बताया गया कि आवेदक के द्वारा यात्रियों को वाहन में ले जाया जा रहा था इस कारण बीमा कंपनी का भुगतान नही किया जावेगा अनावेदकगणों द्वारा क्लेम देने से इंकार करने के बाद आवेदक के द्वारा उक्त मामला उपभोक्ता फोरम में लाया गया जिस पर रायगढ़ विवाद उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के अध्यक्ष छमेश्वर लाल व सदस्य राजश्री अग्रवाल व राजेन्द्र पाण्डेय के द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई पश्चात् इस मामले में अनावेदक शाखा प्रबंधक आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रायगढ़ के अलावा क्षेत्रीय प्रबंधक रायपुर के साथ-साथ प्रभारी अधिकारी मुंबई को सेवा में कमी का दोषी करार देते हुए 54 हजार 373 रूपये वाहन क्षतिपूर्ति, दस हजार रूपये मानसिक क्षति तथा वाद व्यय 5 हजार रूपये 45 दिन के भीतर भुगतान करने का आदेश पारित किया है। क्षतिपूर्ति का भुगतान न करने पर आदेश की तिथि से भुगतान की तिथि तक 9 प्रतिशत वार्षिक के दर से अतिरिक्त भुगतान करने का आदेश में प्रावधान रखा गया है। इस मामले में आवेदक की ओर से एस. हाण्डे ने पैरवी की।

Pawel Agrawal

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