राजेश हत्याकांड के एक आरोपी की जमानत याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज मृतक की मां ने लगाई थी आपत्ति






डेस्क आदिवासी स्तम्भ

धरमजयगढ़ । पिछले 16 जनवरी को धरमजयगढ़ कालोनी में हुए राजेश हत्याकांड के मामले में जेल में बंद चार आरोपियों में से एक आरोपी की हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है. आपको बता दे राजेश हत्याकांड में शामिल एक आरोपी मोइन खान के लिए बिलासपुर हाईकोर्ट में अधिवक्ता अवध त्रिपाठी ने याचिका लगाई थी जिस पर सुनवाई के पश्चात हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी है. इस मामले में मिली जानकारी के अनुसार मृतक की मां ने हाईकोर्ट में आपत्ति जताई थी

जिसमे आपत्तिकर्ता के अधिवक्ता आशुतोष विश्वास द्वारा की गई आपत्ति के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और यह कहते हुए मोइन की जमानत याचिका खारिज कर दी की हत्याकांड में सभी आरोपियों की बराबर की भूमिका रही है इसलिए यह ज़मानत याचिका खारिज की जाती है. आपको बता दे की जनवरी माह में हुए राजेश हत्याकांड का मामला सामने आया था जिसमे मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी सहित दो अन्य साथियों को मदद से मृतक की बेरहमी से सीने में सुई घोपकर हत्या को अंजाम दिया था. वहीं इस हत्याकांड का पर्दाफाश करने में धरमजयगढ़ एसडीओपी दीपक मिश्र और थाना प्रभारी अमित तिवारी ने अहम भूमिका निभाई थी, जिसके बाद हत्याकांड का खुलासा करते हुए मामले के सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया था फिलहाल सभी आरोपी रायगढ़ के जिला जेल में बंद हैं।।







